दिल्ली सरकार ने इस सप्ताह दो महत्वपूर्ण त्योहारों स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और जन्माष्टमी (16 अगस्त) के मौके पर राजधानी में शराबबंदी रहेगी. इस संबंध में दिल्ली के आबकारी विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इन दोनों दिनों में दिल्ली में सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी.
आबकारी नियम 2010 के तहत लिया गया फैसला
आदेश में उल्लेख है कि यह निर्णय दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के अंतर्गत लिया गया है. इस नियम के अनुसार, कुछ विशेष अवसरों पर सार्वजनिक हित में शराब की बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है. इन दोनों तिथियों को ‘शुष्क दिन’ (Dry Day) घोषित किया गया है, जिस दिन शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होता है.
बार, होटल और क्लब पर भी लागू होंगे प्रतिबंध
केवल शराब की खुदरा दुकानों पर ही नहीं बल्कि दिल्ली के सभी बार, रेस्तरां, होटल और क्लबों में भी शराब की सेवा पूरी तरह बंद रहेगी. इन प्रतिबंधों का उद्देश्य त्योहारों की गरिमा बनाए रखना और सार्वजनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना है. इसके अतिरिक्त, आदेश में यह भी कहा गया है कि महात्मा गांधी जयंती (2 अक्टूबर) के दिन भी यही नियम लागू रहेगा.
स्टार होटलों को रूम सर्विस में छूट
हालांकि, कुछ विशेष श्रेणी के होटलों को इस नियम से आंशिक छूट दी गई है. 1-15/एल-15एफ लाइसेंसधारी होटलों में ठहरे ग्राहकों को रूम सर्विस के माध्यम से शराब दी जा सकती है. ये वे होटल होते हैं जो स्टार कैटेगरी में आते हैं और जिन्हें भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है. लेकिन यह सुविधा केवल रूम सर्विस तक सीमित होगी और सार्वजनिक क्षेत्रों में शराब की बिक्री या सेवन की अनुमति नहीं होगी.
सुरक्षा और शांति बनाए रखने का प्रयास
दिल्ली सरकार और आबकारी विभाग का यह कदम उन प्रयासों का हिस्सा है जो सार्वजनिक त्योहारों पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाए जाते हैं. स्वतंत्रता दिवस के दिन राजधानी में विशेष सुरक्षा व्यवस्था होती है और बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें प्रशासन शांति व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है.
















