सरकार का नया LPG-PNG नियम, डबल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं पर गिरेगी गाज

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PNG LPG new rule
PNG LPG new rule

नई दिल्ली: सरकार ने घरेलू रसोई गैस को लेकर नया सख्त नियम लागू कर दिया है. अब एक परिवार में सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर और PNG पाइपलाइन गैस दोनों का कनेक्शन रखना पूरी तरह गैर-कानूनी हो गया है. इस नियम का उल्लंघन करने पर बिना नोटिस के गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा.

एक घर-एक कनेक्शन का नया नियम

सरकार का “One Household, One Connection” नियम अब बहुत सख्ती से लागू किया जा रहा है. अगर आपके घर में PNG पाइपलाइन गैस आ चुकी है तो पुराना LPG कनेक्शन रखना अब मना है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी ऑयल कंपनियों को निर्देश दे दिए हैं कि PNG वाले घरों को नया LPG सिलेंडर या रीफिल न किया जाए.

क्यों लिया गया यह फैसला?

सरकार का मकसद सब्सिडी वाले LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकना और उन्हें उन परिवारों तक पहुंचाना है जहां अभी PNG नहीं पहुंची है. वैश्विक ऊर्जा संकट और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण भारत में गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है. भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेश से आयात करता है. ऐसे में गैस का सही और जरूरतमंदों को वितरण सुनिश्चित करना जरूरी हो गया है.

उपभोक्ताओं को तुरंत क्या करना चाहिए?

अगर आपके घर में PNG कनेक्शन हो गया है तो तुरंत अपना LPG कनेक्शन सरेंडर कर दें.
LPG डिस्ट्रीब्यूटर या गैस एजेंसी के पास जाकर कनेक्शन सरेंडर करने की प्रक्रिया पूरी करें.
स्वेच्छा से सरेंडर करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या अब 43,000 से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई घरों में डबल कनेक्शन चल रहे हैं.

नियम न माने तो क्या होगा?

बिना किसी सूचना के LPG कनेक्शन काट दिया जाएगा.
जुर्माना भी लग सकता है.
गैस कंपनियां ऐसे घरों की पहचान कर रही हैं और कार्रवाई की तैयारी में हैं.

अगर आपके घर में दोनों कनेक्शन हैं तो जल्दी से LPG सरेंडर कर दें और परेशानी से बचें. यह नियम उन परिवारों के लिए फायदेमंद है जिनके पास अभी PNG नहीं पहुंची है.

आज के LPG सिलेंडर रेट

दिल्ली में 14.2 किलो सिलेंडर ₹913 और 5 किलो सिलेंडर ₹339 में उपलब्ध है. सरकार का यह कदम गैस संसाधनों के बेहतर उपयोग और सब्सिडी के सही वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. उपभोक्ता तुरंत अपना कनेक्शन चेक करें और नियम का पालन करें.

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