FASTag Annual Pass complete Guide: आज से कर पाएंगे बुकिंग, एक्टिवेट करने का प्रोसेस बहुत आसान, जानें नियम

FASTag Annual Pass की कीमत 3,000 रुपये है. यह 1 साल या 200 ट्रिप तक वैध रहेगा. दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाएगा, पास उसी समय डिएक्टिवेट हो जाएगा.

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FASTag Annual Pass
FASTag Annual Pass

FASTag Annual Pass complete Guide:15 अगस्त के मौके पर सरकार ने देशभर में हाईवे यात्रा को और आसान बनाने के लिए FASTag Annual Pass की शुरुआत कर दी है. यह पास प्राइवेट कार, जीप और वैन कैटेगरी के नॉन-कमर्शियल वाहनों के लिए उपलब्ध होगा, जिसके जरिए यूजर 3,000 रुपये के एकमुश्त भुगतान में पूरे साल या 200 ट्रिप तक राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर टोल-फ्री यात्रा कर सकेंगे. यह सुविधा केवल उन्हीं वाहनों पर लागू होगी जो VAHAN डेटाबेस में पंजीकृत और FASTag से सही ढंग से जुड़े हुए हैं.

राजमार्गयात्रा (Rajmargayatra) ऐप और NHAI की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हो चुकी है. इसे महज 3 आसान स्टेप में एक्टिवेट किया जा सकता है. हालांकि पास लेने से पहले इसकी पात्रता, लागू सड़कों, ट्रिप गिनती और डिएक्टिवेशन नियमों को समझना जरूरी है, ताकि आगे किसी असुविधा का सामना न करना पड़े. आइए जानते हैं इस पास के बारे में सभी अहम बातें.

1. पास की कीमत और वैलिडिटी

FASTag Annual Pass की कीमत 3,000 रुपये है. यह 1 साल या 200 ट्रिप तक वैध रहेगा. दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाएगा, पास उसी समय डिएक्टिवेट हो जाएगा.

2. कहां-कहां लागू होगा

यह पास केवल राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) पर लागू होगा. स्टेट हाईवे, स्थानीय सड़कों या पार्किंग स्थलों पर टोल का सामान्य भुगतान करना होगा.

3. किन वाहनों को मिलेगा लाभ

सिर्फ प्राइवेट कार, जीप और वैन कैटेगरी के नॉन-कमर्शियल वाहनों को ही पास मिलेगा. कमर्शियल वाहन इसमें शामिल नहीं हैं.

4. कहां से खरीदें पास

पास केवल NHAI की आधिकारिक वेबसाइट या राजमार्गयात्रा ऐप से ही खरीदा जा सकता है. किसी अनधिकृत प्लेटफॉर्म से खरीदारी न करें.

5. एक्टिवेशन प्रक्रिया

राजमार्गयात्रा ऐप पर Annual Toll Pass टैब पर क्लिक कर वाहन नंबर डालें, OTP वेरिफाई करें और पेमेंट करें. 2 घंटे के भीतर पास एक्टिवेट हो जाएगा.

6. नया FASTag खरीदने की जरूरत

नहीं, यह आपके मौजूदा FASTag पर ही एक्टिवेट होगा, बशर्ते वह सही ढंग से वाहन से जुड़ा हो और ब्लैकलिस्ट न हो.

7. पास ट्रांसफर नियम

पास किसी भी अन्य वाहन पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. गलत इस्तेमाल पर यह ऑटोमेटिक डिएक्टिवेट हो जाएगा.

8. चेसिस नंबर पर एक्टिवेशन नहीं

पास उन्हीं FASTag पर एक्टिव होगा, जिनमें व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) अपडेट है. चेसिस नंबर वाले FASTag पर यह सुविधा नहीं मिलेगी.

9. ट्रिप गिनने का तरीका

प्वाइंट-बेस्ड टोल पर एक तरफ क्रॉस करने को 1 ट्रिप गिना जाएगा, राउंड ट्रिप पर 2 ट्रिप गिने जाएंगे. क्लोज्ड टोल पर एंट्री और एग्जिट को मिलाकर 1 ट्रिप माना जाएगा.

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