ITR Filing 2025: आयकर रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं आप, बढ़ी डेडलाइन, कितना लगेगा जुर्माना?

CBDT के अनुसार, आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है. अगर आप इस तारीख तक भी नहीं भर पाते हैं तो आपके पास 31 दिसंबर तक का समय होगा.

0
58
ITR Filing 2025
ITR Filing 2025

ITR Filing 2025: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना हर टैक्सपेयर की जिम्मेदारी होती है. यह न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने का एक तरीका भी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की और से टैक्सपेयर को थोड़ा और वक्त दिया गया है. असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अगर आपको आईटीआर भरना है तो 15 सितंबर 2025 तक का समय है. पहले यह समयसीमा 31 जुलाई थी, लेकिन फॉर्म में किए गए बदलाव और तकनीकी कारणों से इसे आगे बढ़ाया गया है.

यह फैसला उन करदाताओं के लिए राहत भरा है, जो फॉर्म अपडेट और पोर्टल की दिक्कतों को लेकर परेशान थे. हालांकि, ध्यान रखना जरूरी है कि समयसीमा बढ़ी है, लेकिन देर से रिटर्न भरने पर अब भी जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है.

ITR फाइलिंग की नई समयसीमा

CBDT के अनुसार, आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है. अगर आप इस तारीख तक भी नहीं भर पाते हैं तो आपके पास 31 दिसंबर तक का समय होगा. लेकिन इसके लिए आपको कुछ फाइन भरना होगा. धारा 234ए, 234बी और 234सी के तहत देर से भरने वालों को ब्याज और जुर्माना देना पड़ सकता है.

समय सीमा से चूक गए तो क्या होगा?

  • आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित रिटर्न भर सकते हैं. 
  • देर से दाखिल करने पर कुछ आय पर हुए नुकसान (जैसे कैपिटल गेन या बिजनेस लॉस) को आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा.
  • यह आपकी भविष्य की टैक्स योजना को प्रभावित कर सकता है.

जुर्माना और ब्याज

  • आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत देर से ITR दाखिल करने पर जुर्माना लगता है.
  • आय ₹5 लाख से अधिक होने पर: ₹5,000 तक का जुर्माना.
  • आय ₹5 लाख या कम होने पर: ₹1,000 तक का जुर्माना.

इसके अलावा धारा 234A, 234B और 234C के तहत टैक्स पर अतिरिक्त ब्याज भी लग सकता है. यानी केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि ब्याज की वजह से आपका नुकसान और बढ़ सकता है.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here