महाराष्ट्र अब उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जहां दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24×7 खोलने की अनुमति मिल गई है. सरकार के इस फैसले को कारोबारी जगत ने सकारात्मक कदम बताया है, क्योंकि लंबे समय से व्यापारी संगठनों की यह मांग रही थी कि बाजार और शॉपिंग स्पेस पर समय की पाबंदी हटाई जाए. इससे खासकर महानगरों में उपभोक्ताओं को भी ज्यादा सुविधा मिलेगी.
हालांकि, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि यह छूट केवल सामान्य दुकानों, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी प्रतिष्ठानों को मिलेगी. शराब परोसने या बेचने वाले सभी आउटलेट्स जैसे- बीयर बार, वाइन शॉप और परमिट रूम पहले की तरह ही नियत समय तक ही खुले रहेंगे. सरकार का तर्क है कि इससे कानून-व्यवस्था और सामाजिक संतुलन प्रभावित हो सकता है, इसलिए इन्हें छूट नहीं दी गई है.
कर्मचारियों के लिए अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश
इस फैसले के साथ सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों के अधिकारों से कोई समझौता न हो. महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 2017 के तहत हर कर्मचारी को 24 घंटे का लगातार साप्ताहिक अवकाश देना जरूरी होगा. यानी दुकानदार या कारोबारी 24×7 दुकान तो खोल सकेंगे, लेकिन अपने कर्मचारियों को नियमानुसार छुट्टी देना उनकी जिम्मेदारी होगी.
पुलिस और प्रशासन को स्पष्ट निर्देश
सरकार ने यह कदम इसलिए भी उठाया क्योंकि उसे लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी कई दुकानों को रातभर खोलने से रोक रहे हैं. अब उद्योग, ऊर्जा, श्रम और खनन विभाग द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी सामान्य दुकान या प्रतिष्ठान को 24×7 संचालन से रोका न जाए. सिनेमाघर और थिएटर, जिन्हें पहले सीमित समय में खोलने की अनुमति थी, अब इस छूट के दायरे में आ चुके हैं.
व्यापारिक गतिविधियों को नई रफ्तार
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा. खासकर मुंबई, पुणे, नागपुर और ठाणे जैसे शहरों में नाइट इकॉनमी को बल मिलेगा. यह कदम न केवल ग्राहकों को अधिक लचीलापन देगा बल्कि नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा. सरकार को उम्मीद है कि इससे निवेश और व्यापारिक माहौल दोनों को मजबूती मिलेगी.