गुरुग्राम की टूटी सड़कें और जाम पर HC सख्त! सरकार को भेजा नोटिस

0
19
Haryana Rain
Haryana Rain

Haryana Rain: गुरुग्राम की बदहाल सड़कों, ट्रैफिक अव्यवस्था , सुरक्षा खामियों और अवैध कब्जों को लेकर अब मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. गुरुवार को हाईकोर्ट ने इस मामले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया. दरअसल , गुरुग्राम के साउथ सिटी-1 और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने इन समस्याओं को लेकर जनहित याचिका PIL दायर की थी. 

चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की डिवीजन बेंच ने हरियाणा सरकार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP, नगर निगम गुरुग्राम और अन्य विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह याचिका ब्रिगेडियर परमजीत सिंह और एनआईए के पूर्व विशेष निदेशक नवीन राजन वासन सहित कई निवासियों की ओर से दायर की गई है.

याचिका में क्या बताया है?

करीब 150 पन्नों की इस याचिका में विस्तार से बताया गया है कि गुरुग्राम के लोग रोजाना किस तरह टूटी-फूटी सड़कों और घंटों के जाम से जूझ रहे हैं. इसमें कहा गया है कि सड़क और ट्रैफिक प्रबंधन की बदहाल स्थिति नागरिकों के जीवन और आजीविका के अधिकार (संविधान के अनुच्छेद 21) का उल्लंघन है. याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि अधिकारियों की चुप्पी और निष्क्रियता मनमानी है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है.

अधिकारियों से बार-बार लगाई थी गुहार

याचिका में यह भी बताया गया कि निवासियों ने बार-बार अधिकारियों से गुहार लगाई , लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो आखिरकार उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. खास बात यह है कि सड़कों और सीवरेज सुधार के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR भी तैयार की गई थी , लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. निवासियों का कहना है कि अधिकारियों ने न तो सड़क और नालों की मरम्मत के लिए टेंडर निकाले और न ही DPR को लागू किया.

 याचिकाकर्ताओं के वकील वरुण सिंह धंदा ने कोर्ट में कहा कि गुरुग्राम की सड़कें बेहद जर्जर हालत में हैं  जगह-जगह अवैध कब्जों और ट्रैफिक जाम ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. निवासियों ने कोर्ट से मांग की है कि अधिकारियों द्वारा तैयार DPR को तुरंत लागू करने का आदेश दिया जाए , ताकि गुरुग्राम की सड़कों और ट्रैफिक समस्या का स्थायी समाधान हो सके.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here