नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली को देखते हुए दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों को लेकर बड़ी राहत दी है। बता दें, कोर्ट ने सोमवार आदेश जारी करते हुए कहा कि 7 और 8 नवंबर को राजधानी और आसपास के जिलों में ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। हालांकि यह इजाजत सिर्फ दो दिन के लिए ही है। इसके साथ ही कोर्ट ने समय भी तय किया है। जनकारी के अनुसार, पटाखे सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़े जा सकेंगे। वहीं 9 नवंबर के बाद ग्रीन पटाखों पर लगा प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा।
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