रतिया: जिला प्रशासन फतेहाबाद एवं हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आमजन के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पटाखों के प्रयोग को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के तहत निर्धारित नियमों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। आमजन केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रमाणित ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग कर सकेंगे।
एसडीएम की अपील
एसडीएम सुरेन्द्र सिंह ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे त्योहारों को सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाएं तथा प्रतिबंधित पटाखों का प्रयोग न करें। उन्होंने कहा कि पटाखों से निकलने वाला धुआं और हानिकारक गैसें वायु प्रदूषण को बढ़ाती हैं, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री एवं उपयोग करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विभागों को भी सरकार एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
नागरिकों से आह्वान
एसडीएम सुरेन्द्र सिंह ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे पर्यावरण संरक्षण को अपनी सामूहिक जिम्मेदारी समझें और केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों का ही निर्धारित नियमों के अनुसार प्रयोग करें। स्वच्छ वातावरण एवं स्वस्थ समाज के निर्माण में प्रशासन का सहयोग करें।












