DU के छात्रों के लिए खुशखबरी! 100% तक माफ होगी फीस, जानिए कैसे करें आवेदन

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DU Financial Support Scheme
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नई दिल्ली: अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और फीस को लेकर परेशान रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बड़ी राहत लेकर आई है। DU के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर (DSW) ऑफिस ने एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए वित्तीय सहायता योजना यानी FSS की घोषणा कर दी है। इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को फीस में बड़ी राहत देना है। यह योजना डीयू के विभिन्न विभागों, संस्थानों और केंद्रों में पढ़ने वाले फुल-टाइम अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट छात्रों के लिए है, जो वहां के बोनाफाइड स्टूडेंट हैं। हालांकि इस योजना का लाभ सभी छात्रों को नहीं मिलेगा। B.Tech (CIC को छोड़कर), पांच साल के इंटीग्रेटेड लॉ, SOL और NCWEB के छात्र इस योजना के दायरे में नहीं आते। इसके अलावा जिन छात्रों को पिछली किसी परीक्षा में एसेंशियल रिपीट (ER) मिला है, वे भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते।

इस योजना के तहत छात्रों की मदद उनके परिवार की सालाना कुल आय के आधार पर तय की जाएगी। जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय 4 लाख रुपये तक है, उन्हें फीस में 100 प्रतिशत तक या अधिकतम 15,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। वहीं जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय 4 लाख से 8 लाख रुपये के बीच है, उन्हें फीस में 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000 रुपये तक की राहत दी जाएगी।

13 अक्टूबर है आवेदन की आखिरी तारीख

अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्द आवेदन कर दें। FSS 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर 2026 रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद इसकी हार्ड कॉपी और जरूरी दस्तावेज DSW कार्यालय में जमा करने की ऑफलाइन प्रक्रिया का शेड्यूल बाद में वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

आवेदन के लिए चाहिए होंगे ये दस्तावेज

इस योजना के लिए आवेदन करते समय छात्रों को सात जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित कॉपी जमा करनी होगी। इसमें वित्त वर्ष 2025-26 का आय प्रमाणपत्र या EWS/OBC-NCL प्रमाणपत्र, परिवार के सदस्यों के ITR और PAN कार्ड, निर्धारित फॉर्मेट में भरा अंडरटेकिंग फॉर्म, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, पिछली परीक्षा की मार्कशीट, नवीनतम फीस रसीद और छात्र के नाम की बैंक पासबुक या कैंसिल चेक शामिल है।

आय प्रमाणपत्र को लेकर बरतें खास सावधानी

आय प्रमाणपत्र बनवाते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह किसी सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी किया गया हो। नोटरी से प्रमाणित या छात्र के अपने नाम पर बना आय प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा। इसके साथ ही बैंक खाते में छात्र का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति का बैंक खाता इस योजना के लिए मान्य नहीं माना जाएगा। पूरी जानकारी और आवेदन के लिए छात्र वेबसाइट www.dsw.du.ac.in पर जा सकते हैं।

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