नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बड़ा आदेश दिया है. मंगलवार जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के X अकाउंट को अनब्लॉक किया जाए. बता दें, केंद्र सरकार के आदेश के बाद CJP के एक्स अकांउट को अस्थायी रूप से ब्लॉक किया गया था, जिसके खिलाफ अभिजीत दीपके ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
क्यों किया गयाा था अंकाउट ब्लॉक
मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि अकाउंट को ब्लॉक करने का फैसला उस समय लिया गया था, जब NEET परीक्षा आयोजित की जा रही थी. सरकार का कहना था कि अकाउंट पर किए गए कुछ पोस्ट छात्रों और अभिभावकों के बीच गलतफहमी और भम्र की स्थिति पैदा कर सकते थे, इसलिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया था.
सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि अब NEET परीक्षा पूरी हो चुकी है और जिन परिस्थितियों के आधार पर अकाउंट को ब्लॉक किया गया था, वे अब मौजूद नहीं हैं. ऐसे में अकाउंट पर अब प्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है.
अभिजीत दीपके को मिली राहत
केंद्र सरकार के इस रुख को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध लगाने का मूल कारण अब समाप्त हो चुका है, इसलिए अकाउंट को अनब्लॉक किया जाना उचित होगा. अदालत ने संबंधित आदेश वापस लेने और CJP के एक्स अकाउंट को दोबारा सक्रिय करने के निर्देश दिए
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अभिजीत दीपके को बड़ी राहत मिली है, इसके साथ ही उन्हें अपने एक्स अकाउंट का दोबारा एक्सेस मिल जाएगा. बता दें, यह अकाउंट सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय है और लाखों छात्र व प्रसिद्ध लोग इस अकाउंट से जुड़े हैं. हालांकि अदालत के आदेश के बाद अब CJP पहले की तरह अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के माध्यम से पोस्ट और अन्य गतिविधियां जारी रख सकेगी..












