ग्रीन पटाखों से मनेगी दिवाली, नियम तोड़े तो पुलिस करेगी कार्रवाई

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नई दिल्ली: दिवाली की खुशियों में इस बार आतिशबाजी का रंग भी नजर आएगा, लेकिन नियमों की लक्ष्मण रेखा पार करने की इजाजत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने के लिए दो दिन की सीमित छूट दी गई है। 7 और 8 नवंबर को ही निर्धारित समय के दौरान प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। इसके बाद 9 नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर प्रभावी हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दोनों दिन सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति होगी। निर्धारित समय के अलावा पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। अस्पतालों, स्कूलों, नर्सिंग होम, वृद्धाश्रम और अन्य शांत क्षेत्र घोषित स्थानों के 300 मीटर के दायरे में भी पटाखे जलाने की मनाही है।

शाहदरा पुलिस की दोटूक अपील

शाहदरा जिला पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस उपायुक्त राजेंद्र मीणा ने जिले के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल 7 और 8 नवंबर को तय समय में ही ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। दोनों दिन सुबह एक घंटा और रात दो घंटे की अनुमति है। इसके अलावा किसी भी समय पटाखे न जलाएं और नियमों का पूरी तरह पालन करें।

पुलिस उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि त्योहार की खुशियां दूसरों की परेशानी का कारण न बनें। पर्यावरण, बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों की सुरक्षा का ध्यान रखें। नियमों की अनदेखी से बचें। संदेश साफ है—दीपों से रोशन हो दिल्ली, धुएं और शोर से नहीं। इस दिवाली खुशियां बांटें सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

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