PF Withdrawal Rules: पैसा निकालने से पहले जान लें TDS का नया नियम, अब नहीं चलेगा फॉर्म 15G और 15H

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नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े सदस्यों के लिए जरूरी खबर है। PF विड्रॉल पर TDS छूट के नियम बदल गए हैं। EPFO ने साफ किया है कि टैक्स ईयर 2026-27 से फॉर्म 15G और फॉर्म 15H अब मान्य नहीं होंगे। EPFO ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी। संगठन ने कहा कि अब EPF पर TDS छूट के लिए पुराने फॉर्म नहीं चलेंगे। इसकी जगह आयकर अधिनियम, 2025 के तहत नया फॉर्म 121 जमा करना अनिवार्य होगा।

क्या था पहले का नियम?

अब तक PF खाताधारकों को अपनी उम्र के हिसाब से फॉर्म चुनना पड़ता था। 60 साल से कम उम्र के लोग, जिनकी कुल आय टैक्स लिमिट से कम होती थी, वे फॉर्म 15G भरते थे। वहीं 60 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक फॉर्म 15H के जरिए TDS छूट का दावा करते थे। अब टैक्स ईयर 2026-27 से दोनों फॉर्म को पूरी तरह अमान्य कर दिया गया है। EPFO सदस्यों को अब सिर्फ एक ही फॉर्म – फॉर्म 121 भरना होगा।

नए नियम से क्या बदलेगा?

EPFO के मुताबिक यह बदलाव कोई नया टैक्स नहीं है, बल्कि प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किया गया है। अब लोगों को दो अलग-अलग फॉर्म में से चुनने का झंझट खत्म हो जाएगा। सिंगल फॉर्म 121 से ही काम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका PF विड्रॉल अपने आप टैक्स-फ्री हो जाएगा। फॉर्म 121 सिर्फ उन लोगों के लिए है, जिनकी साल भर की कुल अनुमानित आय पर कोई टैक्स नहीं बनता। वे ही TDS न काटने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं, तो यह फॉर्म आपके लिए नहीं है और TDS कटेगा।

PAN कार्ड जरूरी

EPFO ने यह भी स्पष्ट किया है कि फॉर्म 121 के साथ वैध PAN कार्ड होना जरूरी है। बिना PAN के TDS छूट का दावा स्वीकार नहीं होगा। कुल मिलाकर, अगर आप अगले वित्त वर्ष में PF निकालने की सोच रहे हैं और आपकी आय टैक्स फ्री है, तो पुराने फॉर्म 15G/H को भूल जाइए और नए फॉर्म 121 की तैयारी रखिए।

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