कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने की ये है असली वजह, क्लेम करने से पहले जान लें ये जरूरी नियम

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Car insurance claim
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नई दिल्ली: गाड़ी का एक्सीडेंट होना किसी भी व्यक्ति के लिए परेशानी भरा समय होता है। ऐसे में अगर इंश्योरेंस कंपनी भी क्लेम रिजेक्ट कर दे, तो मुश्किल और बढ़ जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि कंपनी जानबूझकर क्लेम का पैसा नहीं देती, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार पॉलिसी की शर्तों का पालन न करने या छोटी-सी लापरवाही के कारण भी क्लेम खारिज हो सकता है।

शराब पीकर गाड़ी चलाना

अगर एक्सीडेंट के समय ड्राइवर ने शराब या किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। शराब पीकर गाड़ी चलाना कानून के खिलाफ है और ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस पॉलिसी के नियम भी लागू नहीं होते। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखें।

ड्राइविंग लाइसेंस में गड़बड़ी

गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अगर लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है या ड्राइवर के पास कार चलाने की सही कैटेगरी का लाइसेंस नहीं है, तो क्लेम में परेशानी आ सकती है। इसलिए समय-समय पर अपना लाइसेंस जरूर चेक करें।

एक्सीडेंट की जानकारी देर से देना

हादसा होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को समय पर जानकारी देना बहुत जरूरी है। अगर आप काफी देर बाद कंपनी को एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं, तो इसे लेट इंटिमेशन माना जा सकता है और क्लेम खारिज होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हादसे के बाद जल्द से जल्द कंपनी को सूचना दें।

निजी कार का कमर्शियल इस्तेमाल

अगर कार का इंश्योरेंस निजी इस्तेमाल के लिए कराया गया है, लेकिन उसे कैब, डिलीवरी या किसी अन्य कमर्शियल काम में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए अलग तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत होती है।

पॉलिसी का एक्सपायर होना

अगर एक्सीडेंट के समय आपकी कार की इंश्योरेंस पॉलिसी की अवधि खत्म हो चुकी है, तो क्लेम मिलना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा कंपनी को बताए बिना कार में बड़े बदलाव करना भी परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए पॉलिसी को समय पर रिन्यू कराएं और किसी बड़े बदलाव की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को दें।

क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?

अगर आपको लगता है कि आपका क्लेम गलत तरीके से रिजेक्ट किया गया है, तो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी के ग्रिवेंस रिड्रेसल सिस्टम में शिकायत कर सकते हैं। समस्या का समाधान न होने पर IRDAI के शिकायत निवारण माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए कार का इंश्योरेंस लेने के साथ उसकी शर्तों को समझना भी जरूरी है। इससे क्लेम के समय होने वाली अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है।

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