एक फोन कॉल से खुली सोनू हत्याकांड की कहानी, लोनी में 24 घंटे के भीतर पुलिस की कार्रवाई

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गाजियाबाद: सोनू की हत्या के मामले में पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, वारदात से जुड़ी कड़ियां सामने आती गईं। पुलिस के मुताबिक, मृतक को फोन कर दुकान पर बुलाया गया था और इसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मामले में युवती का कॉलेज आते-जाते समय पीछा करने को लेकर कथित रंजिश की बात सामने आई है। लोनी पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार करने और एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेने का दावा किया है। मामले की शुरुआत 23 अक्टूबर को हुई, जब सोनू के भाई ने थाना लोनी में तहरीर देकर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मैनुअल इनपुट की मदद से संदिग्धों तक पहुंचने का प्रयास किया गया।

दुकान पर बुलाने के बाद गोली चलाने का आरोप

पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, पूछताछ में सलमान ने कथित तौर पर बताया कि शोएब ने सोनू को फोन कर दुकान पर बुलाया था। इसके बाद सलमान, शोएब और एक बाल अपचारी मोटरसाइकिल से मौके पर पहुंचे। पुलिस का दावा है कि सलमान और आजिम ने सोनू पर गोली चलाई, जबकि बाल अपचारी मोटरसाइकिल चला रहा था। गोली लगने से सोनू की मौत हो गई।पुलिस के मुताबिक वारदात से पहले आरोपियों ने नए कपड़े, जूते और चेहरा छिपाने के लिए अंगोछा खरीदा था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि भागने की कोशिश के दौरान खड़खड़ी अंडरपास वाले रास्ते से सलमान और शोएब को गिरफ्तार किया गया। एक बाल अपचारी को भी अभिरक्षा में लिया गया।

ACP लोनी राम किशन ने दी जानकारी

सहायक पुलिस आयुक्त लोनी राम किशन ने बताया कि थाना लोनी पुलिस टीम ने सर्विलांस और मैनुअल इनपुट की सहायता से हत्या की घटना का 24 घंटे के भीतर अनावरण किया है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से .315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की है। घटना के समय पहने गए कपड़े भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सलमान पुत्र बेचेन और शोएब पुत्र मोमीन, निवासी ग्राम चिरौड़ी, थाना लोनी, गाजियाबाद के रूप में की है। आजिम पुत्र रियासत और फिजु पुत्र कासिम को वांछित बताया गया है। मामले में बीएनएस की धारा 61(2) और आर्म्स एक्ट की धारा 3/25/27 की बढ़ोतरी की गई है। पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

 

Reportd By: Mohit Gautam

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